तेंदू पत्ता

तेन्दूपत्ता, संग्रहण, भण्डारण एवं विपणन कार्य

  • वनों की गौण उपज में तेन्दूपत्ता का विशिष्ट स्थान है। तेन्दूपत्ता एक प्राकृतिक रुप से उत्पन्न होने वाला पौधा है। इसके पत्तों से बीडी बनायी जाती है। भारतवर्ष में तेन्दूपत्ते के पौधे मुख्यतया मध्य प्रदेश तथा उसकी सीमा से लगे हुए राज्यों बिहार, उडीसा, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, गुजरात एवं उत्तर प्रदेश में पाये जाते है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद, चित्रकुट, कर्वी, बाँदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी एवं ललितपुर जनपदों में पाये जाते हैं। माह मार्च अप्रैल के महीने में तेन्दू के नये पत्ते निकलते है जो बीडी बनाने योग्य होते है। इन पत्तों का संग्रहण कार्य मई के प्रथम सप्ताह से जून के प्रथम सप्ताह तक किया जाता है। यह कार्य मुख्य रुप से समाज के निर्बल वर्ग के सद्स्यों द्वारा किया जाता है। जिनमें 90 प्रतिशत व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति तथा आदिवासी परिवारों के होतें है।

  • उत्तर प्रदेश में 1983 से पूर्व समस्त क्षेत्रों में तेन्दूपत्ता का संग्रहण एवं विपणन का कार्य उत्तर प्रदेश वन निगम को आवंटित किया गया। तेन्दूपत्ता कार्यों को सुचारु रुप से निष्पादित करने हेतु वन निगम द्वारा तेन्दूपत्ता निर्देशिका तैयार की गयी है। निर्देशिका में दिये गये प्राविधानों के अनुसार तेन्दूपत्ता की कार्यप्रणाली निम्नानुसार रहेगी:-

  • तेन्दूपत्ता कार्यारम्भ से पूर्व प्रत्येक वर्ष माह जनवरी/फ़रवरी में सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक अपने अधीन क्षेत्र के तेन्दूपत्ता विदोहन/निस्तारण
  • क्षेत्रीय प्रबन्धक स्वीकृत परियोजना के आधार पर निम्न कार्यवाहियां करेंगे।
    1. कार्य संचालन हेतु आवश्यक कार्मिकों का विवरण तैयार कर अतिरिक्त कार्मिकों की मांग प्रबन्ध निदेशक को प्रेषित करना।
    2. विभिन्न प्रयोज्य सामग्रियों एवं लेखन प्रपत्रों की आवश्यकता की गणना करना एवं आपूर्ति हेतु कार्यवाही करना। (हैसियन बोरों की आपूर्ति की कार्यवाही मुख्यालय द्वारा की जायेगी)
    3. कार्मिकों की तैनाती।
    4. क्षेत्रीय प्रबन्धक स्वीकृत परियोजना के आधार पर निम्न कार्यवाहियां करेंगे।
    5. कार्यारम्भ से पूर्व प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धकों की बैठक आयोजित कर तेन्दूपत्ता कार्य संचालन हेतु निर्देश करना।
    6. तेन्दूपत्ता कल्चर हेतु क्षेत्रों का चयन कर मुख्यालय से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही तथा कल्चर कार्य तेन्दूपत्ता तुडान से 45 दिन पूर्व सम्पादित कराना।

तेन्दूपत्ता के प्रति मानक बोरा का मूल्य प्रत्येक वर्ष इस हेतु गठित परामर्शदात्री समिति के पश्चात शासन द्वारा निर्धारित किया जाता है| दरों की सूचना एक अधिसूचना जारी कर सरकारी गजट में प्रकाशित की जाती है| प्रत्येक वर्ष तेन्दूपत्ते की प्रति मानक बोरा की दो दरें निर्धारित की जाती है:-

  • सरकारी वन, ग्राम सभा अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकरण में निहित भूमि के तेन्दूपत्ता संग्रहण दर
  • उक्त के अतिरिक्त अन्य समस्त जिले जहाँ पर तेन्दूपत्ते अधिनियम प्रवृत्त हुआ|

तेन्दूपत्ता संग्रहण दर की अधिसूचना निर्गत होन पर इसका वृहद प्रचार किया जाये ताकि सभी संग्रहकों को इसकी जानकारी हो जाय|

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक कार्यारम्भ से पूर्व निम्न कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे|

  • विभिन्न अनुभागों, इकाइयों, फडों में अनुभाग अधिकारियों/इकाई अधिकारियों, फड मुशिंयों, चेकर गोदाम अधिकारी, गोदाम स्केलर चौकीदारों की तैनाती आदेश निर्गत करेंगे व इसकी सूचना वन विभाग/प्रभागीय कार्यालय व सम्बन्धित राजि कार्यालय को देना|
  • समस्त अनुभाग अधिकारियों, गोदाम अधिकारियों, इकाई अधिकारियों गोदाम स्केलरों को तेन्दूपत्ता विदोहन, भण्डारण के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी करना|
  • तेन्दूपत्ता विदोहन कार्य हेतु उपभोग सामग्री की आपूर्ति का प्रबन्ध करना|
  • तेन्दूपत्ता विदोहन एवं भण्डारण हेतु आवश्यक प्रपत्रों, अभिलेखों को क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय से प्राप्त कर वितरण करने की कार्यवाही|
  • मुख्यालय द्वारा क्रय किए गए बोरों(हैसियन बैग) को प्राप्त कर उनकी मात्रा (संख्या व वजन) का सत्यापन कराना|
  • बोरों पर प्रभाग का क्रमांक आवंटित करना, बोरों पर लौगिंग प्रभाग का नाम, प्रभाग का क्रंमाक लिखवाना तथा विभिन्न इकाईयों को आवंटित बोरो का लेखा जोखा रखना|
  • तेन्दूपत्ता तुडान हेतु फडवार कार्यारम्भ की तिथियां निर्धारित करना|
  • वन विभाग को लौगिंग अधिकारियों एवं अनुभाग अधिकारियों, इकाई अधिकारियों के नाम की सूची प्रेषित करना तथा अनुभाग अधिकारियों के नमूने के हस्ताक्षर वन निगम प्रतिनिधि अनुमोदन हेतु प्रेषित करना|
  • तेन्दूपत्ता परिवहन योजना तैयार करना व ढुलान निविदा आमन्त्रित कर दर स्वीकृति की कार्यवाही करना|
  • गोदामों का चयन करना तथा गोदाम मालिकों से अनुबन्ध संस्थित करना|

अनुभाग में सम्पादित किए जाने वाले कार्य निम्न प्रकार है:-

  • अनुभाग अधिकारी तैनाती के पश्चात इकाई अधिकारियों सहित अपने अनुभाग का निरीक्षण कर अनुभाग की इकाईवार पानी की आपूर्ति/प्रबन्ध, फड लगाने के स्थलों के चयन आदि की कार्यवाही करेंगे| पानी की समस्या के समाधान के लिए पुराने हैण्डपम्पों की मरम्मत, जल संस्थान से अस्थाई संयोजन, टैंकरों की व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में प्रभागीय लौंगिग प्रबन्धक को अवगत कराकर आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करना|
  • फडों से गोदाम तक तेन्दूपत्ता ढुलान हेतु ट्रकों/ट्रैक्टरों आदि की व्यवस्था करना|
  • फड मुन्शियों, चेकरो के चयन में प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक की सहायता करना|
  • सम्वेदनशील फडो की सूची तैयार करना तथा उनके प्रबन्ध के लिए प्रभागीय लौगिग प्रबन्धक से विचार विमर्श कर निर्देश प्राप्त करना एवं आवश्यक कार्यवाही करना|
  • फडों पर कार्य के लिए श्रमिको का प्रबन्ध करना तथा बाहरी श्रमिकों को लाने व वापसी के लिए वाहनों का तथा आवास का प्रबन्ध करना|
  • प्रभाग के स्टोर से इकाई/फडों तक बोरों व अन्य उपभोग्य सामग्री की ढुलान व्यवस्था करना|
  • तेन्दूपत्ता ढुलान में यदि मार्ग सुधार/मरम्मत की आवश्यकता हो तो तदनुसार प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक को सूचित कर आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करना|

इकाई अधिकारी अनुभाग अधिकारी के निर्देशन में निम्न कार्य करेंगे:-

  • फड स्थलों का चयन, फड मुन्शियों/चैकरों की नियक्ति के सम्बन्ध में सूचना प्रस्तुत करना|
  • फडों में पानी का प्रबन्ध, फडों की घेरबन्दी करवाना|
  • बाहरी श्रमिकों के लिए आवास व्यवस्था|
  • श्रमिकों को तेन्दूपत्ता संग्रहण एवं पारिश्रमिक कार्ड का वितरण करना व तेन्दूपत्ता संग्रहण प्रपत्र में प्रविष्टि करना|

फड मुंशी अपने फडस्थल पर पानी, तिरपाल, लालटेन. घडें आदि एवं घेर बाड की व्यवस्था करेंगे|

  • प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक फडवार, इकाईवार, तेन्दूपत्ता तुडान आरम्भ करने की तिथियां अधीनस्थ कर्मचारियों को सूचित करेंगे|
    1. ब्लाक बनाना:फड मुन्शी फड की सफाई, घेराबन्दी कर प्लाट में 5X6 मीटर के ब्लाकों का खाका (ले आउट) चूने से बनायेंगे
    2. तेन्दूपत्ता क्रय: तोडे गये पत्तों की प्राप्ति के समय फड मुन्शी/चैकर द्वारा गड्डियों में पत्तें की संख्या, गुणता आदि हेतु निरीक्षण किया जाएगा| जिन गड्डियों में बीडी बनाने योग्य पत्तियां 50 से कम होगी उन्हें खुलवाकर उनमें पत्तियों की संख्या सही करायी जायेगी| जिन गड्डियों में लहरिया,चरेर, देबिया छेदहा पत्तियां होगी उन्हें निरस्त कर अलग रखवाकर नष्ट किया जायेगा ताकि श्रमिक उन्हें दुबारा गड्डी बनवाकर प्रस्तुत न कर सकें|
    3. फड मुन्शी प्रत्येक श्रमिक द्वारा फड पर लायी गई स्वीकृति योग्य गड्डियों की गिनती करेंगे तथा ब्लाक में 25X 40 पंक्तियों को इस प्रकार फैलायेंगे ताकि बन्धन निचली सतह पर रहे व निचली पत्ती मोड दी जाय|
    4. फड मुन्शी प्रत्येक श्रमिक के तेन्दूपत्ता संग्रहण एवं पारिश्रमिक कार्ड पर तिथिवार प्रविष्टि करेंगे व साथ-साथ उक्त विवरण तेन्दूपत्ता संग्रहण की दैनिक नोट बुक में भी प्रवि‍ष्टि करेंगे| जिन फडों में कार्ड व्यवस्था प्रचलित नही है वहां श्रमिकों को निर्धारित कूपन जारी किये जायेंगे|
    5. पल्टाई व ढलाई: फड मुन्शी गड्डियों को सही प्रकार 3 दिन सुखाने के बाद पल्टाई करायेंगे ताकि गड्डियां भली प्रकार सूख सकें| फड मुन्शी गड्डियों की पल्टई के दो तीन दिन बाद गड्डियों की ढलाई करायेंगे|
    6. कस्ती करना: फड मुन्शी गड्डियों में पत्तियों के सही प्रकार सूखने के बाद पत्तियों की सिंचाई व कस्ती की कार्यवाही करायेंगे| गड्डियों को खडा करने से पूर्व उनमें से मिट्टी झडवाना सुनिश्चित करेंगे|
    7. बोरों का भरना:- फड मुन्शी गड्डियों की सन्तोषजनक कस्ती के पश्चात बोरों में गड्डियां इस प्रकार भरायेगें जिससे बोरी के निचले कोने खाली न रहे| वे बोरों पर निर्धारित स्थान में इकाई का नाम, फड का नाम, गड्डियों की संख्या अंकित करेंगे एवं बोरों को खडा करके रखवायेंगे|
    8. फड मुन्शी बोरों में गड्डियों के भरान क बाद बोरों की पल्टी करायेंगे|
  • इकाई अधिकारी फड मुन्शी द्वारा कराये जा रहे कार्यो का निरीक्षण करेंगे एवं नियन्त्रण रखेंगे वे फडवार प्रपत्र 1.1 एवं 1.1 अ (फड मुन्शी की दैनिक संगणन नोटबुक) को जांच कर प्रमाणित करेंगे| यदि उक्त के विवरण में कोई कमी या बढोत्तरी पायी जायेगी तो उसका तुरन्त निराकरण करेंगे|

  • तेन्दूपत्ता ढुलान :- फड से गोदाम तक तेन्दूपत्ता बोरियों की निकासी हेतु इकाई अधिकारी रवन्ना प्रपत्र 1.4 में निकासी जारी करेंगे|
    1. गोदाम प्राप्ति:- गोदाम में तेन्दूपत्ता बोरों के पहुंचते ही गोदाम स्केलर रवन्ना प्रपत्र 1.4 के विवरणानुसार बोरों की संख्या की पुष्टि करेंगे| वे रवन्ने पर अंकित गड्डी संख्या का मिलान बोरों पर लिखी गड्डी संख्या से करेंगे| किसी भी प्रकार की भिन्नता होने पर तुरन्त सम्बन्धित इकाई अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी को अपने गोदाम अधिकारी के माध्यम से अवगत करायेंगे|
    2. गोदाम स्केलर प्रत्येक ट्रक/ट्रैक्टर से 2 प्रतिशत बोरों की गड्डियों की सम्पूर्ण गणना करेंगे तथा तौल करवायेंगे| 2 प्रतिशत बोरों की गड्डियों की गणना में प्राप्त कमी को आधार मानकर उस ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा प्राप्त सभी बोरों में कटौती की कार्यवाही करेंगे|
    3. प्राप्त समस्त बोरियों का तौल करवाकर बोरियों पर तौल अंकित करवाकर गोदाम में इकाईवार/लौटवार भण्डारण करवायेंगे|
    4. गोदाम स्केलर 2 प्रतिशत जांच वाले बोरो का भण्डारण अलग से करेंगे व उनका विवरण अलग से पंजिका में अंकित करेंगे|
    5. गोदाम स्केलर गोदाम पर तेन्दूपत्ता पहुंचने की प्रारम्भिक सूचना प्रपत्र संख्या 1.5(रसीद) में निर्गत करेंगे|
    6. गोदाम अधिकारी तेन्दूपत्ता प्रपत्र संख्या 6.1 में प्राप्त बोरों में अंकित गड्डियों की संख्या तथा मात्रा तिथिवार अंकित करेंगे|

  • क्षेत्रीय प्रबन्धक समस्त प्रभागों के लौटो की समेकित विक्रय सूची निर्धारित प्रारूप में तैयार करेंगे|

    क्षेत्रीय प्रबन्धक निविदा आमंत्रण/नीलामी द्वारा निस्तारण हेतु कार्यवाही करेंगे तथा निविदा/नीलाम की पूर्ण सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित करवायेंगे | निविदायें एक साथ सभी प्रभागों में एक ही समय पर आमंत्रित की जायेगी व एक ही समय पर खोली जायेंगी| लौटो की निविदा किसी भी निविदा केन्द्र(प्रभाग) में दी जा सकती है|

    तेन्दूपत्ता विक्रय की निविदायें सभी प्रभागों में प्राप्त की जायेंगी| प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक प्राप्त निविदाओं का परिणाम क्षेत्रीय प्रबन्धक को प्रस्तुत करेंगे| जो समस्त निविदाओं का तुलनात्मक विवरण एवं संकलित निविदा परिणाम तैयार करेंगे|

  • क्षेत्रीय प्रबन्धक निविदा परिणाम मुख्यालय को स्वीकृति हेतु प्रेषित करेंगे|
    1. मुख्यालय से निविदा परिणामों की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात क्षेत्रीय प्रबन्धक सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धकों को स्वीकृति की सूचना प्रेषित करेंगे| प्रभागीय लागिंग प्रबन्धक सम्बन्धित सफल क्रेताओं को स्वीकृति की सूचना प्रेषित करेंगे तथा उनसे देय जमानत प्राप्त कर लौटो क विक्रय अनुबन्ध की कार्यवाही करेंगे एवं निकासी आदेश जारी करेगें|